
शेखपुरा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, ऐसे मिलेगा दो लाख

शेखपुरा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, ऐसे मिलेगा दो लाख
शेखपुरा।
जिले के समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में रविवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाइव शुभारंभ कार्यक्रम दिखाया गया। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से महिलाओं को स्वावलंबन, रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिलेगा।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 250 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के सभी जिलों के लिए रवाना किया गया। जिले में आयोजित कार्यक्रम में दो सौ से अधिक जीविका दीदियों ने लाइव प्रसारण देखा।

इस दौरान जिला पदाधिकारी अरिफ अहसन, अपर समाहर्ता, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन जीविका, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद समेत कई अधिकारियों ने भाग लिया।
जिला पदाधिकारी ने योजना के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत राशि हस्तांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खाते में तत्काल 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। साथ ही, गाँवों में भरे जा रहे फॉर्म की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर कर्मियों को नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
जागरूकता रथ ग्रामीण चौपाल, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को योजना के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही लघु वीडियो फ़िल्मों के माध्यम से योजना की जानकारी साझा की जाएगी।

शेखपुरा के सभी 6 प्रखंडों में ग्राम संगठनों द्वारा 7 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य कार्यालय द्वारा दो एलईडी स्क्रीन युक्त जागरूकता रथ उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रतिदिन दो पालियों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योजना के प्रति जागरूक करेंगे। अगले 20 दिनों तक जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर जीविका दीदियों और ग्रामीणों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
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योजना के तहत जिले के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रारंभ में 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि अगले छह महीनों तक आवश्यकता अनुसार दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
आवेदन ग्राम संगठन स्तर से प्राप्त कर भी॰ओ॰ के हस्ताक्षर सहित जमा होंगे। आवेदन के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदिका और उनके पति आयकरदाता या सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए।




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