
शादी में राइफल से ठांय ठांय किया तो होगी जेल, लाइसेंस भी होगा रद्द

शादी में राइफल से ठांय ठांय किया तो होगी जेल, लाइसेंस भी होगा रद्द
पटना
बिहार में शादी के मौसम में लगातार गोली चलाने के मामले में लोगों की मौत हो रही है । खुशी के अवसर पर राइफल से गोलीबारी करना प्राणघातक हो रहा है। और कई लोगों की जान जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बार फिर से इस पर कड़ा निर्णय लिया है और लाइसेंसी राइफल से भी शादी विवाह या उत्सव के अवसर पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई करने और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ-साथ लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जी एस गंगवार ने मीडिया को उपरोक्त बातें बताएं।
बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दे दिया गया है कि लाइसेंसी हथियार से भी यदि कोई बिना वजह का फायरिंग करता है अथवा हथियार चमकाता है। लहराता है तो यह कानून का उल्लंघन है।
ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करिए। प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा गया है। यदि गैरकानूनी हथियार से कोई इस तरह का फायरिंग करता है तो उस पर अवैध हथियार रखने के मामले सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज होगी।

इस मामले में पुलिस मुख्यालय एडीजी जी एस गंगवार ने कहा कि आर्म्स लाइसेंस लेने का मतलब यह नहीं होता है कि कहीं भी गोलीबारी करने का अधिकार मिल जाता है । बगैर किसी कारण के लाइसेंसी हथियार से भी गोलीबारी करना गैरकानूनी है और यह अपराध माना जाता है । ऐसे में लाइसेंस भी रद्द होगा और प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी भी होगी।




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