पूजा पंडाल के लिए आपदा विभाग ने जारी किए निर्देश, जान लीजिए जरुरी बात
पूजा पंडाल के लिए आपदा विभाग ने जारी किए निर्देश, जान लीजिए जरुरी बात
शेखपुरा।
पूजा पंडाल को लेकर शेखपुरा जिला आपदा पदाधिकारी सौरभ भारती ने कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं तथा आग से बचाव को लेकर सावधानी बरतने के साथ-साथ नियम के पालन की बात कही है ।
इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला आपदा पदाधिकारी सौरभ भारती ने कहा है कि पूजा पंडाल में भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई के अनुरूप सूती के कपड़े लगाना अनिवार्य होगा, जो आग से बचाव में सहायक होता है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर अग्निशमन का यंत्र भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह यंत्र 9 लीटर क्षमता का होगा।
पूजा पंडाल के चारों तरफ चार से लेकर 5 मीटर तक खुला स्थान अवश्य रखना होगा। पंडाल के काम से कम तीन द्वारा रखे जाएंगे ताकि किसी भी तरह के परेशानी से लोगों को बचाया जा सके।
बिजली कट जाने की स्थिति में सावधानी रखते हुए स्पार्क लेंस लाइट का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है ।
साथ ही साथ आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने बताया कि पूजा करते हुए अगरबत्ती या आरती के वक्त श्रद्धालुओं को खास ध्यान रखने की जरूरत है।
यह भी कहा की रसोई घर जो अस्थाई बनाया जाएगा वह पंडाल से 200 मीटर की दूरी पर बनाना आवश्यक है।
हवन कुंड के आसपास चार बड़े ड्रम में पानी और बाल्टी तथा मग भी आवश्यक रूप से रखना अनिवार्य किया गया है।
साथ ही साथ अग्निशमन विभाग का टेलीफोन नंबर भी जगह-जगह प्रदर्शित करना होगा।
साथ ही साथ कहा गया है की पूजा पंडाल में कम से कम ऊंचाई 3 मी रखना है। पंडाल में सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी स्थिति में बिजली तार को खुला नहीं रखना है।
मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। पंडाल के अंदर हैलोजन लाइट का प्रयोग भी नहीं करने का निर्देश आपदा विभाग के द्वारा जारी किया गया है।
यह भी कहा है कि 3 अक्टूबर से पहले पंडाल समिति को पंडाल के अग्नि फिटनेस का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अग्निशमन कार्यालय से लेना होगा।
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