न्यायालय कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोर्ट का कामकाज ठप
न्यायालय कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोर्ट का कामकाज ठप
शेखपुरा:
बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कोर्ट का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। संघ के पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी चार प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया जाता।
विपिन कुमार
हड़ताल की प्रमुख मांगे:
1. वेतन विसंगति का समाधान: संघ ने मांग की है कि सभी संवर्गों में वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि कर्मचारियों को उनका वाजिब वेतन मिल सके।
2. पदोन्नति की शीघ्रता: तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति की भी मांग की गई है, ताकि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकें।
3. शत प्रतिशत अनुकम्पा पर बहाली: संघ ने यह भी मांग की है कि शत प्रतिशत अनुकम्पा पर बहाली सुनिश्चित की जाए, जिससे जरूरतमंद कर्मचारियों को उचित समय पर राहत मिल सके।
4. विशेष न्यायिक कलेन्डर का क्रियान्वयन: न्यायिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष न्यायिक कलेन्डर लागू करने की मांग भी की गई है।
कोर्ट के कार्यों पर व्यापक असर
हड़ताल के कारण कोर्ट के कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है। जिला विधिज्ञ संघ के सचिव विपिन कुमार ने बताया कि जिले में लगभग एक दर्जन कोर्ट में तीन सौ से अधिक वादों की सुनवाई प्रभावित हुई है। कई लोग कोर्ट में अपने मामलों की सुनवाई न होने से निराश होकर लौट गए।
उच्च न्यायालय से समाधान की उम्मीद
विपिन कुमार ने कहा कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के अधीन आता है और वहीं से इन मांगों का समाधान संभव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगा ताकि कोर्ट के कामकाज को सामान्य किया जा सके।
वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी
विपिन कुमार ने बताया कि
जिला जज ने हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से छूटने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है, ताकि हड़ताल के चलते न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी न हो और लोगों को राहत मिल सके।
संघ ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि कोर्ट का कामकाज फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके और आम जनता को न्याय मिलने में कोई बाधा न आए।
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