• Friday, 17 October 2025
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अरियारी थानाध्यक्ष निलंबित

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अरियारी थानाध्यक्ष निलंबित

Vikas

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अरियारी थानाध्यक्ष निलंबित

 

शेखपुरा: न्यायिक आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में शेखपुरा के अरियरी थानाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है।

 

मामले के अनुसार, एक आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तों को में नियमित रूप से हर माह थाना में हजरी बनाने का निर्देश दिया गया था। इसी आधार पर जमानत मिली थी। 

 

 

उधर, अभियुक्त के द्वारा एक और अपराधी घटना को अंजाम दे दिया गया। वहीं पटना हाई कोर्ट को थाना अध्यक्ष के द्वारा अपराधी घटना को अंजाम देने और नियमित रूप से हाजिरी नहीं बनाने की सूचना नहीं दी गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने कर रुख अपनाया । 

 

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अभियुक्त हर महीने अरियरी थाना में हाजिरी देंगे और किसी भी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। लेकिन अभियुक्तों ने न केवल न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, बल्कि उनके खिलाफ एक और आपराधिक घटना में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया।

 

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इसके बावजूद, थानाध्यक्ष ने अभियुक्तों की गैरहाजिरी को लेकर न्यायालय को समय पर सूचना नहीं दी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

 

पटना हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में, शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक (SP) बलि राम चौधरी ने  थानाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें पुलिस मुख्यालय, शेखपुरा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

 

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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