• Thursday, 12 February 2026
पंच और सरपंच को बताए गए उनके कानूनी अधिकार

पंच और सरपंच को बताए गए उनके कानूनी अधिकार

Vikas

शेखपुरा

शेखपुरा के समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिले के पंचों और सरपंचों को उनके कानूनी अधिकार बताए गए। ग्राम कचहरी के संचालन के संबंध में भी उनको जानकारी दी गई। यह एक दिवसीय प्रशिक्षण सेवानिवृत्त जज विजय सिंह के द्वारा दिया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान पंच और सरपंचों को विशेष तौर पर यह बताया गया कि ग्राम कचहरी के अधिकार बहुत है और इसके प्रयोग से कई मामले कोर्ट और थाना से जाने से पूर्व है सुलझाए जा सकते हैं। प्रशिक्षण में ग्राम कचहरी से जुड़े लोगों को किसी भी विवाद के मामले में 44 करने के अधिकार के बारे में भी बताया गया। जिसका समय 1 माह तक है इसकी जानकारी दी गई।

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