• Saturday, 27 April 2024
किये थे जानलेवा हमला, हो गई दो दो साल की सजा!!

किये थे जानलेवा हमला, हो गई दो दो साल की सजा!!

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शेखपुरा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला के मामले में अरियरी थाना क्षेत्र के कोइंदा गांव के 3 लोगों को दोषी पाया।

30 जून 2012 की घटना को लेकर उसी गांव के तुलसी महतो, गिरधारी महतो और राजेंद्र महतो को दो दो  साल की सजा दी।

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि बदमाशों ने गांव के राजीव प्रसाद की हत्या करने की नियत से गर्दन पर वार किया था हालांकि यह मामला शुरू में भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दर्ज की गई थी परंतु न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह मामला 324 के तहत सत्य पाया गया। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 324 के तहत दोषी पाते हुए तीनों को सजा सुनाई।

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