
दरोगा जी को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश

शेखपुरा
शनिवार को अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के मामले में गवाही नहीं देने के कारण दरोगा पर गिरफ्तारी वारंट जारी की।
तत्कालीन दरोगा धर्मदेव राम अनुसूचित जनजाति थाना शेखपुरा के एक मामले में अनुसंधानकर्ता था। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि बरबीघा थाना अंतर्गत पिंजरी निवासी स्वर्गीय विरानी चौधरी के पत्नी श्रद्धा देवी के साथ गांव के ही विनोद सिंह, वकील सिंह, संतोष सिंह, मिलन सिंह एवं मुनचून सिंह ने जाति सूचक गाली गलौज किया था।
जिसके विरुद्ध अनुसूचित जनजाति शेखपुरा थाना कांड संख्या 41/17 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सभी गवाह के द्वारा न्यायालय में गवाही प्रस्तुत कर दी गई है। लेकिन उक्त मुकदमा के अनुसंधानकर्ता धर्मदेव राम पर न्यायालय के द्वारा कई बार सम्मन निर्गत की गई फिर भी न्यायालय को अवहेलना कर उपस्थित नहीं हो सके।
इसलिए अपर जिला जज प्रथम ने अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश की। अनुसंधानकर्ता वर्तमान में खगड़िया जिला अंतर्गत महेशखूंट थाना में पदस्थापित है।

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