• Friday, 17 October 2025
न्याय: सब जज पर लगा जुर्माना, पत्नी को देना होगा 40000 महीने हर्जाना

न्याय: सब जज पर लगा जुर्माना, पत्नी को देना होगा 40000 महीने हर्जाना

Vikas

शेखपुरा

न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान होता है। इसका उदाहरण शेखपुरा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने अपने फैसले के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। इस फैसले में सब जज के को अपनी पत्नी और पुत्री को ₹40000 महीना हर्जाना देने का आदेश दिया गया। इस फैसले की चर्चा सब जगह सकारात्मक रूप से होने लगी। मामला दूसरी पत्नी से शादी के बाद अनबन के बाद विवाद होने को लेकर बढ़ा था।

आवेदिका के अधिवक्ता गुरुवेश नन्दन ने बताया कि संजीव कुमार राय शेखपुरा व्यवहार न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी भी रह चुके हैं। जब उनका स्थानांतरण व्यवहार न्यायालय गया में हुई उस समय विदुर हो चुके थे।

रचाई दूसरी शादी

पहली पत्नी का देहांत होने के उपरांत दूसरी शादी शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत मोहब्बतपुर निवासी शैलेंद्र कुमार की पुत्री आरती चंद्रा भारती उर्फ निशा के साथ 11 जून 2015 को गया के विष्णुपद मन्दिर में हुई थी। कुछ ही वर्षों में दोनों के बीच अनबन होने लगा।

तलाक की अर्जी खारिज

यहां तक कि एसके राय के द्वारा व्यवहार न्यायालय शेखपुरा में प्रधान न्यायाधीश के समक्ष तलाक की अर्जी भी दाखिल किये थे।

उस तलाक की अर्जी को साक्ष्य के अभाव में 28 मई 2019 को खर्च सहित खारिज भी कर दी गई। वर्तमान में नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज सह एसीजेएम के पद पर पदस्थापित हैं। 10 अगस्त 2018 को प्रधान न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिय आवेदिका ने कोर्ट की शरण ली। जहां उन्होंने भरण पोषण देने की मांग की। अधिवक्ता द्वारा न्यायालयों में आवेदिका को भरण पोषण दिए जाने के लिये याचना की। जिसको स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने आवेदिका के लिये तीस हजार एवं पुत्री के पक्ष में दस हजार प्रति माह पति सबजज संजीव कुमार राय के द्वारा प्रतिमाह चालीस हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दी।

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