चर्चित हथौड़ी कांड के मुख्य आरोपी आयुष को आजीवन कारावास
चर्चित हथौड़ी कांड के मुख्य आरोपी आयुष को आजीवन कारावास
**नाबालिग हर्ष राज की हत्या के मामले में सुनाई गई सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना भी**
जागरण संवाददाता, शेखपुरा।
जिले के चर्चित हथौड़ी कांड में स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी आयुष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने यह फैसला सुनाया। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आयुष नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के महरथ गांव का निवासी है। घटना के बाद लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि इस मामले में आयुष को छोड़कर पांच अन्य आरोपितों को अदालत 14 जुलाई 2023 को ही आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुना चुकी है।
**लूटपाट के दौरान हुई थी हत्या**
चर्चित हथौड़ी कांड 18 जुलाई 2021 को बरबीघा थाना क्षेत्र के सकलदेव नगर में हुआ था। बदमाश लूटपाट की नीयत से प्ले स्कूल संचालिका राधिका कुमारी के घर में घुसे थे। इस दौरान उनके नाबालिग पुत्र हर्ष राज पर हथौड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज इस मामले में पुलिस ने घर से लूटे गए मोबाइल फोन के आधार पर आरोपितों की पहचान की थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कोलकाता तक छापेमारी करनी पड़ी थी। इस मामले में विक्रम कुमार, गौतम कुमार, जितेंद्र कुमार, रोहित कुमार और अमन कुमार को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सभी आरोपित नवादा जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं।
## आर्म्स एक्ट में तीन साल की कैद
शेखपुरा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में नालंदा जिले के अशोक यादव को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पदाधिकारी के अनुसार, अशोक यादव नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का निवासी है। मेहूस थाना पुलिस ने पांच दिसंबर 2020 को वाहन जांच के दौरान मेहूस के पास उसे एक पिस्तौल और दस जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
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