• Monday, 07 April 2025
हथियार तस्कर को स्पीडी ट्रायल के तहत 2 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा

हथियार तस्कर को स्पीडी ट्रायल के तहत 2 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा

stmarysbarbigha.edu.in/

हथियार तस्कर को स्पीडी ट्रायल के तहत 2 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा

 

शेखपुरा। अवैध हथियार रखने के मामले में शेखपुरा जिला अदालत ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। शनिवार को सिविल कोर्ट शेखपुरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने धर्मपुर गांव निवासी सुनील यादव उर्फ बुलक को स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

तीन माह पूर्व, 23 दिसंबर 2024 को नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर्मपुर स्थित सुनील यादव के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान उसके कमरे में बिछावन के नीचे से चार अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। हथियारों की बरामदगी से पुलिस भी हैरान रह गई थी।

 

इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित अनुसंधान पूरा कर अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। जिला दंडाधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति ली गई और हथियारों की कार्यक्षमता की पुष्टि सार्जेंट मेजर से करवाई गई।

 

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अभिनय कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया। इनमें छापेमारी में शामिल पुलिस अधिकारी, जवान और जांच करने वाले सार्जेंट मेजर भी शामिल थे।

DSKSITI - Large

 

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि सुनील यादव हथियार बरामदगी के दिन से ही न्यायिक हिरासत में था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेज दिया गया।

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Comment / Reply From