• Sunday, 24 November 2024
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

DSKSITI - Small

शेखपुरा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोप में तीन लोगो को आजीवन कारावास की सजा मुकर्र की है. साथ ही तीनो पर दस दस हजार रूपये का जुरमाना भी किया गया है..

न्यायाधीश ने इन तीनो को इसी माह के सात तारीख को दोषी पाया था. तीनो सजा पाने वाले जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के कुसेढ़ी गाव के रहने वाले हैं.

जोगी राम, भूषण राम और संटू राम को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक शांति कुमारी ने बताया कि 11 सितम्बर 2013 को इन तीनो दोषी ने गाव के ही मथुरा पंडित को भाला और फरसा से वार कर हत्या कर दिया था.

मारपीट की उस बारदात में मृतक मथुरा पंडित के पुत्र रामाश्रय मंडित और उसकी पत्नी नुनुवती देवी को भी घायल कर दिया था.

घटना का कारण घर के आगे गली में बैठने को लेकर शुरू हुई थी. उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में घटना के तुरत बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने अनुसन्धान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा डाक्टर और पुलिस पदाधिकारी सहित कुल 09 गवाह प्रस्तुत किया गया था. खुले न्यायालय में सजा सुनाने के बाद नयायालय ने तीनो को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया.

DSKSITI - Large

इस सम्बन्ध में तीनो सजायाफ्ता ने इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देने का दावा किया है.

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Tags

Comment / Reply From