• Wednesday, 18 March 2026
31 मार्च  तक दिजिए जिंदा होने का प्रमाण, नहीं तो पेंशन बंद

31 मार्च तक दिजिए जिंदा होने का प्रमाण, नहीं तो पेंशन बंद

Vikas

31 मार्च  तक दिजिए जिंदा होने का प्रमाण, नहीं तो पेंशन बंद 

 
 शेखपुरा:
 
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस संबंध में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पेंशनधारियों के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में पेंशन भुगतान बाधित हो सकता है। जिले के सभी पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
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अंगूठा नहीं लगे तो आइरिस स्कैन से होगा सत्यापन
अधिकारियों के अनुसार यदि किसी लाभार्थी का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो आइरिस स्कैन के माध्यम से भी जीवन प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। आधार से संबंधित किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने की सलाह दी गई है, ताकि सत्यापन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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करीब 29.5 हजार पेंशनधारियों का सत्यापन शेष
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार शेखपुरा जिले में कुल 81,461 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाना है। अब तक 51,886 (करीब 63.71%) लाभार्थियों का प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 29,565 (करीब 36.29%) पेंशनधारियों का सत्यापन अब भी लंबित है।
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जिला पदाधिकारी ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि जिन्होंने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे शीघ्र इसे पूरा कर लें, ताकि उनके खाते में पेंशन राशि समय पर और निर्बाध रूप से भेजी जा सके। साथ ही किसी भी समस्या के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शेखपुरा, प्रखंड कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 18003456262 (सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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