शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पटना पुलिस की चेतावनी: पहचान उजागर करने पर जेल..
शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पटना पुलिस की चेतावनी: पहचान उजागर करने पर जेल..
पटना।
शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में नीट छात्रा रेप और हत्याकांड के बाद पटना पुलिस ने एक कड़ी वैधानिक चेतावनी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नाबालिग अथवा दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना, चाहे वह नाम हो, तस्वीर हो, वीडियो हो या पारिवारिक विवरण, कानूनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस तरह की किसी भी सूचना का सार्वजनिक किया जाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
पटना पुलिस ने बताया कि हालिया पटना कांड में कई यूट्यूब चैनलों द्वारा नीट (NEET) की छात्रा की तस्वीर प्रसारित की गई। इसके अलावा पीड़िता के स्वजनों के वीडियो चलाकर उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी गई, जिससे न केवल कानून का उल्लंघन हुआ, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार की गरिमा एवं निजता को भी गहरा आघात पहुंचा। पुलिस के अनुसार, कुछ जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं द्वारा भी पीड़िता के परिवार के साथ तस्वीरें साझा की गईं, जो स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यू, लाइक, कमेंट और शेयर बढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। यह न केवल असंवेदनशील आचरण है, बल्कि कानून की खुली अवहेलना भी है। मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालकों, यूट्यूब चैनल मालिकों, सोशल मीडिया यूजर्स और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे ऐसे संवेदनशील मामलों में अत्यंत जिम्मेदाराना व्यवहार करें। पीड़िता की पहचान की रक्षा करना कानूनी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व
भी है।
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