
स्पीडी ट्रायल से तीन हत्याओं के 11 आरोपियों को उम्रकैद

स्पीडी ट्रायल से तीन हत्याओं के 11 आरोपियों को उम्रकैद
शेखपुरा (बिहार):
जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत पुरैना गांव में मामूली जमीन विवाद में हुई तिहरे हत्या कांड में स्थानीय अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत महज ढाई वर्षों के भीतर फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 28 जनवरी 2023 का है, जब कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में भूमि विवाद को लेकर अधेड़ अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ ही घंटों बाद प्रतिशोध में रामप्रवेश यादव और उनके पुत्र सर्जन यादव की भी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में बीच-बचाव करने गए दो अन्य लोग घायल हो गए थे।
दोनों घटनाओं को लेकर कोरमा थाना में प्राथमिकी संख्या 15/2023 और 16/2023 दर्ज की गई थी। इन दोनों मामलों की सुनवाई प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडे की अदालत में तेज़ी से पूरी की गई।
स्पीडी ट्रायल से पीड़ितों को जल्द न्याय
लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ढाई साल के भीतर फैसला सुना दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया की सक्रियता का उदाहरण है। दोषियों को सजा सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शेखपुरा जेल भेजा गया।

किसे क्या सजा मिली
अदालत यादव की हत्या में: राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव और पंकज यादव को सजा मिली।
पिता-पुत्र की हत्या में: हरिनंदन यादव, बिलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव और राजो यादव को दोषी पाया गया।




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