
दुष्कर्म करने का प्रयास, आरोपी आत्मसमर्पण

शेखपुरा :
शनिवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दुस्कर्म करने का प्रयास के आरोपी आत्मसमर्पण किया। जिसे अदालत ने 14 दिन के लिये जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपित जिला का शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत महानंदपुर निवासी उमाशंकर महतो के पुत्र सोनू कुमार पर न्यायालय के द्वारा कुर्की जप्ती के लिये आदेश जारी कर दी गयी।
तब अरोपित सोनू कुमार न्यायालय एवं पुलिस के भय से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया। विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपित के घर में 18 जुलाई 2019 को दोपहर करीब 3 बजे अन्य मजदूरों के साथ पीड़िता भी ईंटा धोने गई हुई थी। ईंटा धोने के क्रम में उमा शंकर महतो के पुत्र सोनू कुमार बुरी नियत से खींचकर अपने कमरे में लेकर चला गया।पीड़िता के द्वारा हल्ला करने पर काम कर रहे भाई एवं अन्य मजदूर दौड़कर आया। पीड़िता का भाई अपने घर ले गया और पिता को आपबीती बतयी। घटना के बारे में बताने के बाद पीड़िता का पिता जब अभियुक्त उमाशंकर महतो के घर जाकर शिकायत किया। शिकायत करने पर अभियुक्तगण के द्वारा पीड़िता के पिता को जाति सूचक गलियाँ देते हुए कहा कि नीच जाति मेरे सामने से भाग जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा।
पीड़िता के द्वारा शेखपुरा महिला थाना में कांड संख्या 47/2019 दिनांक 20 जुलाई 2019 को सोनू कुमार एवं उमाशंकर महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी। आरोपी सोनू कुमार को अपर जिला जज प्रथम ने 14 दिन के लिये जेल भेजने का आदेश किया।

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