
BPSC: 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की चाक-चैबंद व्यवस्था

BPSC: 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की चाक-चैबंद व्यवस्था
शेखपुरा
समाहरणालय के मंथन सभागार में रविवार को होने वाली 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिलान्तर्गत कुल 08 केन्द्रों यथा रामाधीन महाविद्यालय, डीएम उच्च विद्यालय, मुरलीधर मुरारिका बालिका उच्च विद्यालय, इस्लामियाॅ उच्च विद्यालय, उषा पब्लिक स्कूल एवं संस्कार पब्लिक स्कूल शेखपुरा में तथा बरबीघा के संत मैरी इंग्लिस स्कूल एवं राम प्रसाद भगवती चरण आदर्श टाउन उच्च विद्यालय बरबीघा में कुल 3876 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा का आयोजन हेतु जिला प्रशासन शेखपुरा द्वारा चाक-चैबंद व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र के लिए एक स्टैटिक दंडाधिकारी एवं 01 पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है।
सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का विडियोग्राफी करने का निदेश दिया गया। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन हेतु अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है।
सभी स्टैटिक दंडाधिकारी को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व (9.30 पूर्वा॰) से सभी प्रतिभागियों की फ्रिसकिंग के पश्चात् ही परीक्षा क्रेंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। महिला प्रतिभागियों के लिए अलग से फ्रिसकिंग की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया है।
प्रतिभागियों को 10.00 बजें से प्रवेश करेंगे परंतु 11.00 बजें के बाद किसी भी प्रतिभागी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही परीक्षा कक्ष से बाहर जायेंगे। जिन कर्मियों/पदाधिकारियों के सगे-संबंधी परीक्षा दे रहे है अथवा कोचिंग ले रहे है वे केंद्राधीक्षक अथवा सहायक केंद्राधीक्षक अथवा वीक्षक वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। इस हेतु उन्हें प्रमाण पत्र भी देना होगा।
सभी केंद्राधीक्षक अपने स्तर से पब्लिक एडेªस सिस्टम पर प्रतिभागियों को हिदायत करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, वाई-फाई गजट इलेक्ट्रिक पैन पैजर आदि इलेक्टाॅनिक सामग्री तथा वाइटनर इरेजर एवं ब्लैड जैसी सामग्री केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रतिभागियों द्वारा अनिमिता करने पर उनकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी एवं बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सभी वीक्षक प्रश्न पत्र एवं उतर पत्रक विडियोग्राफी के साथ खोला जायेगा साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा उक्त परीक्षा हेतु प्राप्त दिशा-निदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे।
परीक्षा केंद्रों के पास फोटो स्टे की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बंद रहेगी। सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा मोबाईल नं॰-9473191402 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मो॰-9431000023 रहेंगे।
सभी परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द दं॰प्र॰स॰ की धारा-144 लागू रहेगी एवं परीक्षा केंद्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा साथ ही फलैक्स के द्वारा आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है प्रदर्शित की जायेंगी।
परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त सफल संचालन के लिए अपर समाहर्ता शेखपुरा मो॰-9473191401 को सहायक संयोजक के रूप में प्रतिनियुक्त की गई है। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त शेखपुरा, अपर समाहर्ता शेखपुरा, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा, सभी वरीय उप समाहर्ता शेखपुरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा, सभी प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थें।







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