ड्रोन खरीदने पर मिलेगा किसानों को अनुदान, करिए यह काम
ड्रोन खरीदने पर मिलेगा किसानों को अनुदान, करिए यह काम
शेखपुरा:
बदलते दौर के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है। किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने ड्रोन खरीद पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। यह योजना कृषि विभाग के पौधा संरक्षण संभाग द्वारा "पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर इन पीपीपी मोड" के तहत चलाई जा रही है।
ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक, तरल उर्वरक और फफूंदनाशी के छिड़काव में समय और लागत दोनों की बचत होगी। यह विधि खासकर शेखपुरा जिले के टाल और चौर क्षेत्रों में किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है, जहां पारंपरिक तरीके से छिड़काव में कठिनाइयां होती हैं।
कौन कर सकते हैं आवेदन?
इस योजना के तहत किसान, खेती-बाड़ी से जुड़े कृषि क्लिनिक संस्थापक, कृषि यंत्र बैंक, स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता, किसान उत्पादक संगठन, एनजीओ, निजी संस्थाएं और रजिस्टर्ड कंपनियां ड्रोन खरीद के लिए आवेदन कर सकती हैं।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या मिलेगा लाभ?
योजना के तहत चयनित लाभार्थी को 3.65 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। लाभार्थी को ड्रोन की कुल कीमत में से अनुदान की राशि घटाकर शेष रकम (कृषक अंश) का भुगतान करना होगा। अनुदान की राशि सीधे ड्रोन निर्माता के खाते में अंतरित की जाएगी।
चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण
लाभार्थियों का चयन जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को ड्रोन के परिचालन का निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे ड्रोन के सही और प्रभावी उपयोग में पूरी तरह सक्षम हो सकें।
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