• Friday, 01 November 2024
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऋण नहीं भरने वाले 50 को नोटिस, होगा FIR

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऋण नहीं भरने वाले 50 को नोटिस, होगा FIR

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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऋण नहीं भरने वाले 50 को नोटिस, होगा FIR 

 

शेखपुरा  

 

 

जिले में वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यम के लिए बैंक से ऋण लेने वाले लाभुक ऋण का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब उद्योग विभाग भुगतान के लिए नोटिस भेज रहा है। उद्योग महाप्रबंधक गणेश कुमार के अनुसार जिले में वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 18 लाभुकों ने राशि का दुरुपयोग करने एवं 32 लाभूकों को कार्य स्थिती में सुधार लाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे लाभुक समय अनुकूल भुगतान नहीं किया तो नोटिस के बाद सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी किया जाएगा ।

 

 

 लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बैंक से पांच- से 25 लाख रुपये दिए गए थे। उद्यमियों को योजना का लाभ मिलने के बाद ऋण की मासिक किस्त विभाग के पोर्टल पर आनलाइन जमा करना था, लेकिन लाभुक मासिक किस्त कई महीनों से नहीं जमा कर रहे हैं। हद तो तब हो गया कि नोटिस मिलने के बाद भी उन लाभुकों के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। प्रखंडवार डिफाल्टर लाभुकों की सूची तैयारी कर बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। उद्यमी योजना के लाभुक नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो इन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।

 

उद्यमी योजना के लाभुकों को तीन किस्त में दी जाती है राशिः मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार की शर्त यह है कि सात साल यानी 84 किस्तों में राशि लौटानी होती है। योजना में ऋण प्राप्त उद्यमी अपनी किस्त स समय जमा करें एवं जमा की गई राशि की पावती को पोर्टल पर अपलोड करें नहीं करने पर तीसरा किस्त रोक दिया जाता है साथ ही साथ भुगतान के लिए भी दबाव बनाया जाता है । इंस्पेक्टर अविनाश कुमार बताते जिले के 32 लाभूकों का तीसरा किस्त रोक दिया गया है। ऐसे लोग दो किस्त की राशि लेकर अपना व्यवसाय बंद कर दिए हैं ।

 

निरीक्षण में इन लोगों का व्यवसाय बंद पाया जाता है । 

 

 

ऐसे लोगों को राशि भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया है। लेकिन उक्त लाभुक ना तो अपनी व्यवसाय चालू कर रहे हैं और ना ही सरकार की राशि का भुगतान कर रहे है । जबकि राज्य स्तर से प्रतिदिन तीसरे किस्त की भुगतान करने का निर्देश दिया जा रहा है । लेकिन व्यवसाई अपने प्रतिष्ठान को बंद कर इधर-उधर गायब हैं।

 

 

18 लाभुक पहली किस्त लेकर अभी तक नहीं लगाया उधोग राशि का कर रहे हैं दुरुपयोग इंस्पेक्टर अविनाश कुमार बताते हैं कि 18 ऐसे लाभुक हैं जो की एक करोड़ 27 लख रुपए की राशि लेकर उद्योग नहीं लगाए हैं और राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं कार्य शुरू कर के 32 ऐसे लाभुक हैं जो दूसरी किस्त की राशि 2 करोड़ 72 लाख लेकर कार्य को बंद कर दिए हैं ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है।

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उद्योग विभाग के प्रविधान के अनुसार चयनित लाभुक को पहली किस्त में उद्योग लगाने के लिए शेड सहित अन्य निर्माण, बिजली व सुरक्षा के संसाधन व्यवस्था के लिए दिया जाता है । दुसरी किस्त मशीन के लिए दिया जाता मशीन लाकर चालू कर उत्पादन शुरू करने उपरांत तीसरी किस्त का भुगतान किया जाता है लेकिन अधिकांश लोग दुसरा किस्त लेकर ही बैठ जाते हैं जो चालू भी करते हैं तो अनुभव नहीं रहने के कारण सफल संचालन नहीं कर पाते हैं। और उनका स्थापित उधोग बैठ जाता है। वहीं एक लाभुक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विभाग क्रियाशील पूंजी देने में विलंब कर देती है । 

 

 

पूंजी के अभाव में दुसरा किस्त लेकर चालू नहीं कर पाते हैं। 

 

 

मालूम हो कि वर्ष 2018 -19 में शेखपुरा जिले के विभिन्न 19 बैंकों को 145 आवेदन भेजे गए जिसमें 67 लाभुकों को एक करोड़ 61 लाख रुपए का श्रृण दिया गया। वहीं 2019-20 में 110 लाभुकों का अनुशंसा किया गया जिसमें 38 लाभुको के बीच 81 लाख 84 हजार का ऋण वितरण किया गया 2020 -21 में 72 लाभुको का अनुशंसा बैंक को भेजा गया जिसमें 41 लाभुकों के बीच 80 लाख 34 हजार का ऋण वितरण किया गया। 20 21- 22 में 92 लाभुको का अनुशंसा किया गया जिसमें 46 लाभुकों को एक करोड़ 11 लाख रुपए का ऋण दिया गया 222 में 152 लड़कों का अनुशंसा किया गया जिसमें 111 लाभुकों के बीच दो करोड़ 24 लाख 70 हजार रुपए का ऋण वितरण किया गया । 

 

 

2023- 24 में 216 लाभुकों का अनुशंसा किया गया जिसमें 123 लाभुकों के बीच 2 करोड़ 71 लाख 30 हजार का ऋण वितरण किया गया 2024 - 25 में अक्टूबर तक 362 लाभुकों का अनुशंसा किया गया। जिसमें उन्हें 49 लाभुकों के बीच के बीच एक करोड़ 26 लाख 19 हजार का ऋण वितरण किया गया है

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