Nation News: सुप्रीम कोर्ट ने EWS गरीबी के आधार पर आरक्षण पर फिर से लगाई मुहर
Nation News: सुप्रीम कोर्ट ने EWS गरीबी के आधार पर आरक्षण पर फिर से लगाई मुहर
नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा देशभर में गरीबी की आधार पर EWS आरक्षण की सुविधा दी । 10% आरक्षण की इस सुविधा को लेकर देशभर में जहां राजनीति गर्म है। वही कानूनी दांवपेच भी लगातार किए जाते रहे हैं। इसी तरह से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीबों को 10% आरक्षण के मामले में मंगलवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण को सही ठहराया गया है। यह फैसला ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण के मामले में पुनर्विचार याचिका पर दिया गया । इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण के फैसले में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की कमी नजर नहीं आती है।
न्यायाधीश मंडल के इस संवाद संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पुनर्विचार याचिका को खारिज किया।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3/2 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान को 103 वे संविधान संशोधन को सही ठहराया था।
ईडब्ल्यूएस को दिए गए इस 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक दर्जन पुनर्विचार याचिका दायर किया गया । इसी पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली संविधान पीठ ने फिर से फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को सही ठहराया।
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