शेखपुरा दनियावां, पटना रेल मार्ग पर फिर आया मुआवजा का विवाद
शेखपुरा दनियावां, पटना रेल मार्ग पर फिर आया मुआवजा का विवाद
बरबीघा
शेखपुरा, बरबीघा होकर पटना तक जाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण में जमीन अधिग्रहण का एक और विवाद का मामला सामने आ गया है। 10 वर्ष पहले जिन किसानों ने 2005 के मूल्यांकन के आधार पर 13 हजार प्रति डिसमिल मुआवजा लिया था । उन सभी किसानों के द्वारा पुनः पटना उच्च न्यायालय में 2014 के नए मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा मिलने की मांग को लेकर याचका दायर की थी। यह याचिका नारायणपुर किसानों के पक्ष में फैसला के बाद दायर किया गया।
याचिका में उच्च न्यायालय के द्वारा किसानों के पक्ष में फैसला देकर मुंगेर लारा कोर्ट से 2014 के अनुसार मुआवजा तय कर पुनः किसानों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया।
इसी आदेश को लेकर मंगलवार को बरबीघा के शेरपर गांव के किसान नेता मिथिलेश कुमार मिट्ठू सहित अन्य ने जिलाधिकारी से मिलकर इस आशय का एक ज्ञापन दिया।
मिथिलेश कुमार ने बताया कि किसानों को बहुत ही कम मुआवजा देकर उनका जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। किसान के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में बहुत कम मुआवजा मिलने की बात जब कहीं गई तो उच्च न्यायालय ने 2014 के मूल्य के अनुसार मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इसी को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन दिया गया है। बताया कि शेरपर गांव के पांच दर्जन किसानों ने बहुत कम मूल्य पर मुआवजा ले लिया है जबकि नियम अनुसार यह मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया था।
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