बिहार शराबबंदी: पंचायत का फैसला शराब पीने पर 5000 जुर्माना
बिहार शराबबंदी: पंचायत का फैसला शराब पीने पर 5000 जुर्माना
शेखपुरा
बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा संकल्प लेकर शराबबंदी की गई है और उनके इस फैसले पर आलोचना और प्रशंसा के दौर के बीच भी शराबबंदी मजबूती से लागू है। इसी शराबबंदी को लेकर एक अच्छी खबर शेखपुरा जिले से है । शेखपुरा जिले के एक गांव में बड़ी संख्या में लोग शराब पीने और कुछ लोगों के द्वारा शराब बनाने की खबरें आती थी। वही पंचायत के द्वारा अब इस पर रोक लगाने के लिए बैठक करके सामूहिक निर्णय लिया गया है। इस सामूहिक निर्णय में गांव में शराब पीने अथवा शराब बनाने वालों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
गांव वालों ने की बैठक तो पुलिस का भी मिला सहयोग
इस को लेकर जिले के घाट कुसुंभा प्रखंड के गुरेरा गांव निवासी पंचायत समिति सदस्य विनोद राम ने बताया कि गांव में शराब पीने और बेचने का चलन बढ़ गया था। ऐसे में काफी परेशानी हो रही थी। लगातार पुलिस की छापेमारी से भी गांव की समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। नई पीढ़ी को शराब की लत से बचाने और गांव की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए गांव में उनके पहल पर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में गांव के सभी समाज के लोग जुटे। सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि गांव में शराब पीने और बनाने वालों को पकड़े जाने पर ₹5000 जुर्माना वसूला जाएगा।
उधर, इस फैसले पर पुलिस का भी समर्थन मिला है। कोरमा के थानाध्यक्ष नीतीश कुमार गांव पहुंचे और गांव वालों को काफी भरोसा दिया और कहा कि उनके इस फैसले से शराबबंदी अभियान को मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार ने बताया कि गांव वालों के फैसले की समाचार मिलने पर वह गांव गए और पंचायत के लोगों से मिलकर इसे मजबूती से पालन करने के लिए संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया।
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