• Sunday, 24 November 2024
शराब पीने के आरोप में 50 हजार का जुर्माना

शराब पीने के आरोप में 50 हजार का जुर्माना

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शेखपुरा ।

बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मोहम्मद ग्यासउद्दीन ने शराब पीने के एक आरोपी को पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन माह के कारावास की सजा सुनाया।

इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक शंभुशरण प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में अरियरी थाना के हुसैनावाद निवासी प्रकाश महतो के पुत्र मनोज महतो नवीनगर एकरार गाँव के सड़क पर शराब के नशे में हंगामा मचा रहा था। जिसको गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

उसी मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद ने आरोपी को पचास हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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