
फर्जी डिग्री पर कर ली नौकरी, शिक्षिका बर्खास्त, कई अन्य घेरे में

शेखपुरा।
शिक्षा विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल शिक्षिका संगीता देवी को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षिका द्वारा अब तक वेतन मद में ली गयी सभी सरकारी राशि वसूल करने का भी आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ शिवचंद्र बैठा ने पत्र जारी कर यह आदेश अरियरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।
सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकरी के अनुसार संगीता देवी अरियरी प्रखंड के रामपुर उत्क्रमित मध्य विधालय हिंदी में प्रखंड शिक्षिका पद पर तैनात है। पटना हाई कोर्ट में दायर एक याचिका को लेकर राज्य निगरानी विभाग द्वारा सभी शिक्षको का प्रमाण पत्र जाँच किया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह बात सामने आई कि शिक्षिका द्वारा झारखण्ड एकेडमी कैन्सिल का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फर्जी है।
निगरानी विभाग द्वारा शिक्षिका के खिलाफ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा चुकी है। पिछले माह दर्ज प्राथमिकी में उनके खिलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज करायी गयी है। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसमें विलम्ब पर भी चेतावनी भी दी गयी है।
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