• Sunday, 24 November 2024
कमर में पिस्तौल खोंस कर घूम रहे थे युवक, धरा गए और हो गई तीन साल की सजा

कमर में पिस्तौल खोंस कर घूम रहे थे युवक, धरा गए और हो गई तीन साल की सजा

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शेखपुरा

पिस्तौल लेकर घूमने वाले तीन युवाओं को कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुना दी गयी है। युवक पर पिस्तौल रखने का आरोप लगाया गया था। जिसे कोर्ट ने सही पाते हुए युवकों को सजा दी है।

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यह सजा दो युवकों को दी गई है । दोनों अभियुक्त को 3 वर्ष की। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि अरियरी थाना अंतर्गत घुसकुरी निवासी महेश प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार उर्फ दारा एवं ससवहना निवासी शिव पासवान के पुत्र गौरव कुमार को यह सजा सुनाई गई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभिनय कुमार ने बताया कि वृंदावन के पास पुलिस की चेकिंग चल रही थी उसी क्रम में बिना हेलमेट के दोनों युवकों की चेकिंग की गई जिसके पास से पिस्टल और गोली बरामद की गई। इसी में यह सजा सुनाई गई है।

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