• Sunday, 24 November 2024
गबन के आरोपी पंचायत सेवक की जमानत याचिका खारिज

गबन के आरोपी पंचायत सेवक की जमानत याचिका खारिज

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शेखपुरा

पंचायत सेवक को नल जल योजना में गबन के मामले में दूसरी बार जमानत नहीं मिली। जिला जज सहजानंद शर्मा के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गयी। शुक्रवार को जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।

जिसमें मुखिया पिंकू सिंह को जमानत मिलने का आधार बनाया गया था परंतु जिला जज के द्वारा गबन के आरोपी पंचायत सेवक उमाकांत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पूर्व इसी माह के 3 तारीख को पंचायत सेवक की जमानत याचिका खारिज की गई थी। मुखिया एवं पंचायत सेवक पे नल जल योजना में सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा था। इस मामले में मुखिया पिंकू कुमार को जमानत दी गई थी।

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