• Thursday, 28 November 2024
घोटाले में मुखिया के जमानत का मामला, सबकी है नजर

घोटाले में मुखिया के जमानत का मामला, सबकी है नजर

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शेखपुरा

जिले की चेवाडा थाना पुलिस ने गबन के आरोपी एकरामा पंचायत के मुखिया पिंकू कुमार के जमानत की सुनवाई के दौरान तलब की गयी केस डायरी सौप दी है.

जिला जज सहजानंद शर्मा ने मुखिया की जमानत की सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की थी. सरकारी राशि गबन के इस मामले में दायर जमानत पर लोगो की नजर लगी हुई है.

इस बीच पंचायती राज विभाग द्वारा मुखिया को पद से हटा भी दिया है.

इस सम्बन्ध में लोक अभियोजक उदय नारायण चौधरी ने बताया कि मुखिया के जमानत पर अंतिम सुनवाई की तिथि 25 मई निर्धारित की गयी थी.

चेवाडा पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को केस डायरी पहुचाया है, जिसे सुनवाई के पूर्व वे न्यायायलय मसे उसे प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने बताया कि इसके पूर्व मुखिया की अग्रिम जमानत पटना उच्च न्यायालय तक से ख़ारिज है.

पटना उच्च न्यायायलय ने 25 फ़रवरी के आदेश में मुखिया को तीन सप्ताह के अन्दर निचले अदालत में आत्मसमर्पण का आदेश भी दिया था.

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इस मामले में मुखिया ने 17 मई को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. इस मामले के सह अभियुक्त पंचायत सेवक उमाकांत कुमार पहले से ही जेल में है और उनकी जमानत याचिका भी जिला जज स्तर से अस्वीकार किया जा चूका है.

उन्होंने बताया कि पिछले साल के दर्ज इस मामले में पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठा किया है. जिसे जमानत के बिंदु पर सुनवाई के दौरान उनके द्वारा मजबूती से रखा जायेगा.

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