• Thursday, 28 November 2024
दलित युवक की हत्या करने वालों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दलित युवक की हत्या करने वालों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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शेखपुरा।

अरियरी प्रखण्ड के बेलछी गांव के दलित युवक भरत पासवान की हत्या के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि गत 23 अक्टूबर 2019 को युवक की लाश बेलछी गांव के मिमां कोन खंधा से बरामद हुई थी।

इस घटना के सिलसिले में अरियरी थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में मनकौल गांव के तीन लोंगो के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि हत्यारोपी उमेश महतो और ईश्वर महतो द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।

इस मामले में एडीजे में दोनो आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

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