• Sunday, 24 November 2024
एससी एसटी एक्ट में कोर्ट ने पाया दोषी तो दी यह सजा

एससी एसटी एक्ट में कोर्ट ने पाया दोषी तो दी यह सजा

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शेखपुरा

शेखपुरा न्यायाधीश सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपी को दोषी पाया। बाद में दोनों अरोपित को न्यायालय ने डांट डपट कर छोड़ दी एवं तीन-तीन हजार रुपया का अर्थदंड के रुप में जुर्माना की।

हालांकि आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

स संबंध में विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि यह घटना बरबीघा के महावीर चौक के पास सर्वा निवासी वीरेंद्र पासवान के साथ मारपीट की गयी। सर्वा निवासी श्रीमान सिंह के पुत्र चिट्टू कुमार उर्फ चिंटू कुमार एवं उसी का मित्र मालदह निवासी पंकज सिंह ने सूचक के साथ मारपीट कर जातिसूचक गाली भी दिया था। 25 दिसम्बर 2012 को इस घटना को लेकर दोनों के विरुद्ध बरबीघा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।

न्यायालय ने अपने फैसले में सभी अभियुक्तों को तीन-तीन हजार रुपया का अर्थदंड के रुप में जुर्माना किया। जुर्माना की राशि पीड़ित वीरेंद्र पासवान को देने का आदेश किया।

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