सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने पर 5000 जुर्माना और 5 साल की कैद..
शेखपुरा
सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने अथवा किसी तरह के ध्रूमपान करने पर कोटपा कानून 2003 लागू होता है।
जिसके तहत ₹1000 से ₹5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा 5 साल तक की कैद हो सकती है।
इसकी जानकारी देते हुए शेखपुरा पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि कोटपा कानून के अनुपालन को लेकर पुलिस हमेशा से सतर्क रहती है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
पुलिस कप्तान ने बताया कि कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक जगह पर ध्रूमपान दंडनीय अपराध है।
साथ ही साथ साथ सार्वजनिक जगह पर बोर्ड लगाकर धूम्रपान नहीं करने की सूचना भी देनी है जिस पर सार्वजनिक जगह के मालिक का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज हो ताकि ऐसा करने वाले की सूचना उनको दी जा सके।
18 से कम उम्र वाले को नहीं बेचे सिगरेट
18 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन जुर्म है। साथ ही साथ किसी भी स्कूल अथवा शैक्षणिक संस्थान से 100 गज के दायरे में धूम पान सिगरेट इत्यादि बेचना दंडनीय अपराध में आता है। उन्होंने कहा कि कोटपा कानून को सख्ती से अनुपालन के लिए पुलिस को सतर्क किया गया है एवं निर्देश दिया गया है।
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