• Saturday, 02 November 2024
सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने पर 5000 जुर्माना और 5 साल की कैद..

सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने पर 5000 जुर्माना और 5 साल की कैद..

DSKSITI - Small

शेखपुरा

सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने अथवा किसी तरह के ध्रूमपान करने पर कोटपा कानून 2003 लागू होता है।

जिसके तहत ₹1000 से ₹5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा 5 साल तक की कैद हो सकती है।

इसकी जानकारी देते हुए शेखपुरा पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि कोटपा कानून के अनुपालन को लेकर पुलिस हमेशा से सतर्क रहती है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

पुलिस कप्तान ने बताया कि कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक जगह पर ध्रूमपान दंडनीय अपराध है।

साथ ही साथ साथ सार्वजनिक जगह पर बोर्ड लगाकर धूम्रपान नहीं करने की सूचना भी देनी है जिस पर सार्वजनिक जगह के मालिक का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज हो ताकि ऐसा करने वाले की सूचना उनको दी जा सके।

18 से कम उम्र वाले को नहीं बेचे सिगरेट

DSKSITI - Large

18 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन जुर्म है। साथ ही साथ किसी भी स्कूल अथवा शैक्षणिक संस्थान से 100 गज के दायरे में धूम पान सिगरेट इत्यादि बेचना दंडनीय अपराध में आता है। उन्होंने कहा कि कोटपा कानून को सख्ती से अनुपालन के लिए पुलिस को सतर्क किया गया है एवं निर्देश दिया गया है।

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Tags

Comment / Reply From