यौन शोषण के पीड़ित को तीन-तीन लाख मिला मुआवजा
शेखपुरा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा यौन शोषण मामले के चार पीडिता को सरकारी प्रतिकर प्रदान की गयी. प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज सहजांनद शर्मा की अध्यक्षता में अपराधिक पीड़ित प्रतिकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी.
बैठक में जिलाधिकारी इनायत खान, एसपी दयाशंकर, सिविल सर्जन डा एमपी सिंह, प्राधिकार के सचिव संजय सिंह सहित प्राधिकार के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे. सरकार द्वारा यौन अपराध के पीड़ित को विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है.
प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि चार पीडितो को कुल 12 लाख रूपये की राशि प्रादान की गयी. एक पांचवे मामले में राशि देने के कार्य को कुछ आवश्यक तथ्यों की कमी को लेकर टाल दिया गया. इसमें हत्या, दुष्कर्म, बाल यौनाचार आदि के मामले शामिल हैं.
हलाकि इन मामलों के पीड़ित का नाम पता शुरू से ही सार्वजानिक नहीं किया गया है. बताया गया कि ये सभी चारो मामले 2013 से 2016 के बीच के हैं. पीडितो का बयान और आर्थिक मदद को लेकर मुआवजा वाद चलाया गया था.
इस सम्बन्ध में मुआवजा देने की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू की गयी थी. मुआवजा वाद 03/18, 09/18, 15/18 और 16/18 के पीडितो को राशि दी गयी. जबकि मुआवजा वाद 02/18 से सम्बन्धित मामले में राशि देने का निर्णय सम्बन्धित न्यायालय के जिम्मे कर दिया गया. यह मामला एक नाबालिग अनुसूचित बालिका के बुरी नियत से अपहरण का था.
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