सीओ के खिलाफ वारंट
शेखपुरा
स्थानीय न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी रवि शंकर पांडे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 2014 के एक मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि तत्कालीन बरबीघा अंचल कार्यालय में साइन तैनाती के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे के जमीन पर चापाकल गढ़वा दिया था। इस मामले में बरबीघा नगर क्षेत्र के गंज पर निवासी श्रवण कुमार ने न्यायालय में अंचलाधिकारी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
सरवन कुमार ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर नीलम देवी को चापाकल गाड़ने की अनुमति दी और इसका विरोध करने पर श्रवण कुमार को गाली गलौज करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था। पुलिस और प्रशासन के समक्ष न्याय नहीं मिलने पर सरवन कुमार ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लेने के बाद कई बार उन्हें सम्मान कर हाजिर होने को कहा था। अंततः परिवादी के अधिवक्ता के आग्रह पर न्यायालय ने अंचलाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश निर्गत कर दिया है
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