वोटर का हो रहा है सत्यापन, आप भी करा लीजिये नहीं तो हो जाएगा फेरा
शेखपुरा
इनायत खान जिलाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि भारत निर्वाचन, नई दिल्ली के निदेशानुसार शेखपुरा अंतर्गत दोनों विधान सभा 169-शेखपुरा एवं 170-बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 15.10.2019 तक निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के सभी मतदाताओं का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जाना है। मतदाता स्वयं का एवं अपने परिवार का सत्यापन इस अवधि में निम्नांकित माध्यमों का प्रयोग कर सकतें
1. डब्लू डब्लू एन भी एस पी डाॅट इन पर लाॅगिन कर
2. वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप्प (गुगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर)
3. पंचायत स्तर पर कार्यरत सुविधा केन्द्र के माध्यम से
4. ई॰आर॰ओ॰ के स्तर पर कार्यरत निर्वाचक सुविधा केन्द्र के माध्यम से
5.1950 पी डब्लू डी एस निर्वाचक के माध्यम से
उन्होंने बताया कि मतदाताओं द्वारा अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधित निर्वाचक सूची में प्रविष्टियों का सत्यापन के साथ-साथ प्रविष्टियों में त्रुटि की स्थिति में उनके सुधार तथा परिवार के सभी पंजीकृत सदस्यों की एक साथ टैगिग की जा सकती है। मतदाताओं द्वारा सत्यापन के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेज यथा-पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली/टेलिफोन बिल, जाॅब कार्ड इत्यादि में से किसी एक की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा उनके अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में निर्वाचक सूची से उनके प्रविष्टियों के विलोपन तथा परिवार के किसी सदस्य का नाम अपंजीकृत होने की स्थिति में भी आवेदन दिया जा सकता है। सत्यापन के क्रम में पीडब्लूडीएस मतदाता से संबंधित सूचना भी दिया जाना है।
निर्वाचक द्वारा सत्यापन का कार्य उपरोक्त माध्यमों से नहीं किये जाने की स्थिति में सभी मतदान केन्द्र क्षेत्र में संबंधित बीएलओ के माध्यम से उक्त कार्यों को करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला जिलाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के आधार पर घर-घर भ्रमण कर सत्यापन का कार्य दिनांक 30.09.2019 तक पूर्ण किया जाना है। सत्यापन के क्रम में सभी निर्वाचकों से आयोग द्वारा अनुमोदित दस्तावेजों में से किसी एक की छायाप्रति प्राप्त कर त्रुटि की स्थिति में प्रपत्र-08 स्थानांतरण की स्थिति में प्रपत्र 07 एवं छोटे हुये नागरिकों के पंजीकरण के लिए प्रपत्र 06 प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। सभी निर्वाचकों द्वारा सत्यापन कराना एवं अनुमोदित दस्तावेजों में किसी एक की छायाप्रति बी एल ओ को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
इस कार्यक्रम के तहत सभी बीएलओ द्वारा सत्यापन का कार्य दिनांक 30.09.2019 तक पूर्ण कराने तथा इसके नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शेखपुरा के द्वारा बैठक कर सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।
प्रशांत शेखर उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी बरबीघा राकेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी बरबीघा संजय कुमार डीसीएलआर के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई बैठक की गई है। इसके अलावें जिला मुख्यालय अनुमंडल सभी प्रखंडों एवं चैक-चैराहों पर हाॅल्डिंग और फलेक्सी के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया है।
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