चुनाव के दिन किसे है वाहन चलाने का परमिशन, जानिए
शेखपुरा।
लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के निमित्त मतदान करने हेतु निर्धारित मतदान की तिथि दिनांक-11.04.2019 को अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता / कार्यकर्ता को निम्न संख्या में वाहन का प्रयोग अनुमान्य है-
1. प्रत्येक उम्मीदवार को एक वाहन पूरे संसदीय निर्वाचान क्षेत्र के लिए।
2. उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमान्य है।
3. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक उम्मी़दवार को उनके निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता के लिए संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए एक वाहन अनुमान्य है।
4. इन वाहनों के उपयोग हेतु अलग से परमिट निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होगा, जिसे वाहन के विण्ड स्क्रिन पर लगाना है। अगर इन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को यदि विधिवत् सुरक्षा बल मिला हो तो वह भी वाहन में बैठ सकते है।
5. कोई भी वाहन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर वोट दिलाने के लिए ले जाने एवं लाने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। परमिट के बिना निम्नांकित वाहनों को छोड़कर अन्य गाड़ी का परिचालन मतदान की तिथि यानि दिनांक-11.04.2019 को बंद रहेगा।
इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जब्त कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
निजी वाहन के मालिक के उनके परिवार के सदस्य मतदान के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि से बाहर की दूरी तक वाहन ले जा सकते है।
आवश्यक सेवाए यथा अस्पताल की गाड़ी, एम्बुलेंस, दूध(डेयरी) की गाड़ी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत सेवा संबंधी वाहन , कर्तव्य पर पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कर्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी का परिचालन विधिसम्मत तरीके से किया जाना अनुमान्य है।
ऽरेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैैंड, अस्पताल जाने के लिए गाड़ी, बिमार एवं असहाय को ले जाने वाले गाड़ियाॅ।
उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी गाड़ी का परिचालन मतदान के दिन अर्थात दिनांक- 11.04.2019 को पूर्णतः बंद रहेगा।
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