कोर्ट का आदेश: पुलिस के कब्जे से बज्रतारा देवी की प्रतिमा मंदिर में
कोर्ट का आदेश: पुलिस के कब्जे से बज्रतारा देवी की प्रतिमा मंदिर में
शेखपुरा।
जिला जज जितेंद्र कुमार दुबे ने सदर प्रखंड के पचना गांव से चोरी हुए मां वज्र तारा की बहुमूल्य प्रतिमा को नए मंदिर के प्रांगण में स्थापित करने का आदेश जारी किया है। 17-18 मार्च की रात्रि में मां वज्र तारा की प्रतिमा की चोरी हो जाने के बाद ग्रामीणों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बाद में पुलिस ने इस प्रतिमा को बरामद किया और पुलिस द्वारा थाने में रखी गई प्रतिमा को मुक्त कराने का आवेदन दिया। इस संबंध में ग्रामीणों के अधिवक्ता अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रतिमा के मुक्त कराने को लेकर पहले आवेदन सीजेएम न्यायालय में दिया गया था । वहां से प्रतिमा मुक्ति का आदेश नहीं मिलने के बाद सीजेएम के आदेश को जिला न्यायालय जज के सामने चुनौती दी गई थी । जिला जज ने इस संबंध में आदेश देते हुए प्रतिमा को मुक्त करते हुए उसे नए मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया है ।
साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता एडी राहुल को इस प्रतिमा पर अपनी व्यक्तिगत दावेदारी प्रस्तुत नहीं करने का भी आदेश दिया है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद इसकी सूचना पुलिस को भी देने को कहा है । गौरतलब है कि पचना गांव के बाबा पहाड़ी पर नए मंदिर के निर्माण के दौरान इस प्रतिमा यह प्रतिमा लोगों को खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था ।जिसे ग्रामीणों ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गांव के सरस्वती मंदिर में स्थापित किया था। लेकिन बदमाशों द्वारा इसे चोरी कर ली गई हालांकि पुलिस में तत्परता दिखाते हुए से बरामद भी कर लिया।
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