गबन के आरोपी पंचायत सेवकों की जमानत याचिका खारिज
शेखपुरा
जिला जज सहजानंद शर्मा ने जिले के दो पंचायत सचिव की नियमित जमानत याचिका ख़ारिज कर दी. दोनों पंचायत सेवक उमाकांत कुमार और राम नरेश पासवान अलग अलग सरकारी राशी के गबन के मामले में जेल में बंद है.
ये दोनों क्रमशः जिले के चेवाडा प्रखंड के एकरामा और अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद पंचायत के बताये गए हैं. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 31 मार्च से जेल में बंद उमाकांत कुमार के खिलाफ सरकार के सात निश्चय के तहत चलाये जा रहे विकास राशी के गबन का आरोप हैं.
वहीं राम नरेश पासवान के खिलाफ निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षको की मेघा सूचि नहीं दिए जाने का आरोप है. राम नरेश पासवान पांच अप्रैल से जेल में बंद हैं. जिला जज ने दोनों पक्ष के दलील सुनने केबाद जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. बताया गया है कि दोनों को अभी जेल में और रहना होगा. इन्हें जमानत के लिए अब पटना उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा.
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