SC-ST Act में तीन लोगों को मिली यह सजा वहीं जमीन विवाद में हत्या में दोषी करार
SC-ST Act में तीन लोगों को मिली यह सजा वहीं जमीन विवाद में हत्या में दोषी करार
शेखपुरा।
बुधवार को एडीजे तृतीय संजय सिंह ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मामले के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए गए आरोपियों में नगर थाना क्षेत्र के पत्थला फाड़ गांव निवासी राबो यादव ,बालेश्वर यादव और सुखदेव यादव को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में ले लिया।
इस बाबत अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि गत 26 सितंबर 2013 की रात्रि अभियुक्तों ने गांव के ही मानिक यादव को भूमि विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की विधवा बसंती देवी ने हत्या की एक प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई थी।
इस हत्या के मामले में तीनो अभियुक्त जमानत पर थे। उन्होंने बताया कि हत्या के इस मामले के आरोपियों को अगले 9 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। जबकि पुलिस कस्टडी में लिए गए तीनो हत्यारोपियों को कोर्ट के आदेश पर शेखपुरा जेल भेज दिया गया।
दलित उत्पीड़न के मामले में तीन लोगों को सजा
शेखपुरा
शेखपुरा में कोर्ट ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में तीन लोगों को सजा दी है। यह मामला बरबीघा थाना के पिंजडी गांव निवासी लालू महतो, कारू उर्फ विपिन कुमार तथा गणेश कुमार से जुड़ा हुआ है।
एडीजे प्रथम ज्ञासुद्दीन ने तीनों के विरुद्ध यह सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर एक दलित व्यक्ति के खेत में ट्रैक्टर से उसकी फसल को बर्बाद कर देने का आरोप लगाते हुए दलित उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए 3 लोगों को दोषी पाया दोषी पाने के बाद सभी को 1 साल की सजा सुनाई और ₹2000 का जुर्माना भी सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की सजा और बढ़ जाएगी यह जानकारी विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक चंद्रमौलि यादव ने दी।
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