टीका नहीं लेने वालों का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित
टीका नहीं लेने वालों का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित
शेखपुरा
जिले में सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी कार्यालयों को प्रतिदिन सामान्य रूप से खोलने का सरकारी आदेश तो जारी हो गया परंतु इस आदेश के साथ कोविड-19 महामारी से जुड़ा एक आदेश ही लागू हो गया है और वह यह है कि जिसके द्वारा टीका नहीं लिया गया है उसे सरकारी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी कार्यालयों के प्रधान को इस बात का निर्देश जिलाधिकारी इनायत खान के द्वारा निर्गत कर दिया गया है और इसके अनुपालन के खास निर्देश दिए गए। इसकी जानकारी डीपीआरओ ने दी।
वहीं खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम और खेल के मैदान भी खोलने के आदेश तो दिए गए हैं परंतु वहां भी बगैर टीका लिए हुए व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। हालांकि नियम का अनुपालन भले नहीं हो परंतु सरकारी आदेश के अनुसार बगैर टीका लिए इन जगहों पर पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। टीकाकरण की गति को तेज करने में इस तरह के प्रतिबंध काफी कारगर साबित होंगे। नए नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों को अभी भी बंद रखने के आदेश सरकार ने दिए हैं जबकि सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।
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