शाम होते हैं बाजारों में गिरने लगे शटर, 6 बजे से कर्फ्यू
शाम होते हैं बाजारों में गिरने लगे शटर, 6 बजे से कर्फ्यू
शेखपुरा
जिले के दोनों प्रमुख नगर के बाजारों में शाम होते ही दुकानों के शटर गिरने लगे। जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही अलर्ट कर दिए जाने की वजह से दुकानदारों के द्वारा दुकानों को बंद किया गया। अधिकारियों के द्वारा दुकान बंद करने का अभियान चलाया गया।
बता दे कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 4:00 बजे के बाद दुकानों को खुले रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शाम 6:00 बजे से कर्फ्यू लगा देने का आदेश दिया गया है। सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।
इनायत खान जिला पदाधिकारी शेखपुरा सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किये है ,जिसके तहत आज 29 अप्रैल 20 21 से सारी दुकानें शाम 6:00 बजे के बजाय 4:00 अपराहन से बंद रहेगी।
बंद हो जाएगी। स्थानीय प्रशासन भीड़भाड़ की जगह वाली मंडियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुली जगह में स्थानांतरित करने की कार्रवाई करेंगे ।
शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा ।
विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है।
विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10:00 बजे से प्रभावी होगी।
विवाह समारोह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन में ही बंद हो जाएंगे।
इसके अलावे संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानें ,औद्योगिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट्स , भोजनालय (केवल टेक होम डिलीवरी को छोड़कर) covid प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ के साथ खोलने की अनुमति रहेगीआवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का प्रजा में भी प्रतिबंधित रहेगा। सामग्री एवं निर्माण सामग्री की दुकानें औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रेस्टोरेंट डिलीवरी के लिए को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं /गतिविधियों पर लागू नहीं होगा परंतु कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा :–
सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के अधीन।
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