SC- ST ACT में दोषी करार, डांट फटकार की सजा
शेखपुरा।
दलित मामलों के विशेष न्यायाधीश एवम एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई बाद फैसला सुनाते हुए नवादा जिले के रूपौ थाना क्षेत्र भीखमपुर निवासी सुरेश सिंह को मारपीट एवम गाली गलौच के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे डांट फटकार कर मुक्त कर दिया। जबकि इसी मामले में उनकी पत्नी मंजू देवी को दोषमुक्त कर दिया।
इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि सन 2011 के 11 जून को शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित सत्संग के दौरान गाली गलौच एवम मारपीट की घटना घटी थी। घटना के सम्बंध में नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पिलौरी गांव निवासी जगदीश राजवंशी की पत्नी उर्मिला देवी द्वारा सुरेश सिंह एवम उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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