छठ घाट पर गैस सिलेंडर से गुब्बारा भरकर बेचने पर प्रतिबंध। पकड़े जाने पर कार्रवाई
शेखपुरा।
छठ घाट अथवा मेला वाले जगह पर गैस सिलेंडर से गुब्बारे में गैस भर कर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आशय का निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित शरण के द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को दी गई।
गुरुवार को हुए क्राइम मीटिंग में यह निर्देश दिया गया।
इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित शरण ने बताया कि 2017 में बरबीघा के सूर्य मंदिर पर गैस भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट से कई लोग घायल हो गए थे इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
दूर में गैस भर कर बेच सकते हैं गुब्बारा
पुलिस पदाधिकारी के दिए गए निर्देश में गुब्बारा बेचने के लिए मेला स्थल से दूरी पर गुब्बारे में गैस भरा जाएगा और मेला में लाकर बेच सकते हैं। इसको लेकर सभी थानाध्यक्ष को खास निर्देश जारी किया गया है किया गया।
केश रिव्यू और डीजीपी के निरीक्षण की तैयारी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि क्राइम मीटिंग में सभी केस का रिव्यू किया गया। साथ ही साथ डीजीपी के निरीक्षण को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए खास निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैठक में सभी थाना अध्यक्ष शामिल हुए जिसमें सदर थानाध्यक्ष नवीन कुमार, बरबीघा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, अरियरी थाना अध्यक्ष राम कुमार सहित अन्य शामिल है।
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