शराबबंदी में सजा : दो बोतल शराब के साथ पकड़ा गया तो 10 साल की हुई सजा
शेखपुरा
बिहार में शराबबंदी के सख्त कानून का असर अब सामने आ रहा है। वैसे तो शराब के साथ पकड़े जाने पर जमानत पर छूटने पर लोग इसे हल्के में ले रहे हैं परंतु अब सजा की शुरुआत हो गई है और 1 साल के अंदर अंदर 2 बोतल शराब के साथ पकड़े जाने पर 10 साल की सख्त सजा सुनाई गई है।
यह सजा शेखपुरा एडीजे द्वितीय मोहम्मद ग्यासुद्दीन की अदालत में मंगलवार को सुनाई गई। इसमें शेखपुरा सदर प्रखंड के रूपनी पोखर निवासी संजीव महतो के पुत्र उपेंद्र महतो को सजा सुनाई गई। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद ने बताया कि उपेंद्र महतो पिछले वर्ष 2 लीटर देसी शराब एवं नशे की हालत में बाजितपुर गांव में पकड़ा गया था जिस पर सुनवाई के दौरान सही पाए जाने पर 1 साल के अंदर ही 10 साल की सजा सुना दी गई । जबकि जुर्माना भी लगाया गया।
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