SC ST ACT : न्यायालय ने दोषी को दी अनोखी सजा, जानकर चौंक जाइएगा
शेखपुरा
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद ग्यासउद्दीन ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में सात आरोपित को दोषी पाया। दोषी को अनोखी सजा दी। दोषी को न्यायालय के द्वारा डांट-डपट कर छोड़ दिया गया। सभी दोषी जिले के अरियरी थाना अंतर्गत नवीनगर ककरार गाँव का निवासी है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि पीड़िता भी उसी गांव की ब्रह्मदेव चौधरी की पत्नी है। वर्ष 2016 के 24 मार्च को जब पीड़िता के विकलांग पुत्र हुसैनाबाद से घर जा रहा था। उसी वक्त गांव के ही संतोष कुमार, संजीत कुमार, भागीरथ, सुंदर महतो, शंकर कुमार, रंजीत कुमार एवं राजीव कुमार ने पीड़िता के पुत्र के साथ जातिसूचक गाली गलौज करते हुए पिस्तौल से मारपीट भी किया था। जिसको लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सभी गवाहों को न्यायालय में गवाही कराएं एवं उक्त मुकदमा में सुनवाई के दौरान बहस की।
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