एससी एसटी एक्ट। आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत।
शेखपुरा।
अनुसूचित जाति उत्पीडन के चार आरोपी की अग्रीम जमानत याचिका ख़ारिज हो गयी। चारो आरोपी बरबीघा क्षेत्र के मिल्की गांव निवासी है। यह कार्रवाई अनुसूचित जाति उत्पीडन के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने की। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपी सुरश यादव, सुभाष यादव, अवधेश यादव और राकेश यादव इलाके के एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट की थी।
मारपीट का विरोध करने पर महिला की साड़ी भी खोलने का प्रयास किया। घटना के समय अनुसूचित जाति की महिला कजिफतुचक से सामान की खरीदारी कर घर वापस आ रही थी। चारो ने इस मामले में न्यायालय के सामने अग्रीम जमानत याचिका दाखिल की थी। उभय पक्ष की सुनवाई और विशेष लोक अभियोजक के विरोध के बाद यह याचिका ख़ारिज कर दी गयी।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!