Good News: सहारा इंडिया को सूद के साथ पैसा लौटाने का दिया आदेश
सहारा इंडिया को सूद के साथ पैसा लौटाने का दिया आदेश
शेखपुरा
सहारा इंडिया के द्वारा समय पूर्ण हो जाने के बाद भी उपभोक्ताओं का पैसा नहीं लौटाया जा रहा है । इसको लेकर शेखपुरा में लगातार सहारा इंडिया के उपभोक्ता और सहारा इंडिया के एजेंट भी आंदोलन कर रहे हैं। जिलाधिकारी इनायत खान से मिलकर कई बार ज्ञापन भी सौंपा है। परंतु उन लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिल रही। वही सहारा इंडिया के उपभोक्ता के लिए एक राहत की खबर शेखपुरा उपभोक्ता न्यायालय से सामने आया है। उपभोक्ता न्यायालय ने सहारा इंडिया को समय पूर्ण हो जाने के बाद जितना देर पैसा लौटाने में लगा है उसमें 12% सूद के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
यह आदेश उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष जफर इमाम मलिक तथा सदस्य अजीत सिन्हा के दो सदस्य पीठ में सुनाया है। इसमें 90 दिनों के अंदर उपभोक्ता को पैसे देने का आदेश दिया गया है। लगभग ढाई लाख रुपैया उपभोक्ता का सहारा इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। मिली जानकारी में बताया गया कि अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार के द्वारा 2019 में उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि फिक्स डिपाजिट पूरा हो जाने के बाद भी सहारा इंडिया के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा। इसी की सुनवाई करते हुए 12% ब्याज के साथ उपभोक्ता का पैसा 90 दिनों में लौटाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद उपभोक्ताओं में थोड़ी खुशी भी देखी जा रही है।
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