कनिया अभियंता हत्याकांड में पांच दोषी करार, 22 को सुनाई जाएगी सजा
शेखपुरा
अपर जिला जज ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा 17 जनवरी 2017 को कनीय अभियंता उज्जवल राज की गोली मारकर हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। सोमवार को आए फैसले के बाद कोर्ट में काफी गहमागहमी रही।
इस मामले में अपर जिला जज ने कारे गांव निवासी बालमुकुंद यादव, इंदाय मोहल्ला निवासी नंदन यादव, राजू यादव उर्फ नरेंद्र, धर्मेंद्र पासवान तथा इटहरा गांव निवासी पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।
साथ ही इस मामले में सजा के बिंदु पर 22 को सुनवाई होगी।
बता दें कि उज्जवल राज की शहर के मारी आश्रम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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