अपराध के शिकार महिलाओं को मिलेगा 16 लाख की राहत राशि
शेखपुरा।
योगेन्द्र सिंह जिलाधिकारी शेखपुरा, ने बताया कि पीड़िता प्रतिकार के तहत 08 लाभुकों को 16 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयीं। इसके तहत अपराध घटने के बाद उसकी जाॅच करायी जाती है।
घटना सत्य पाये जाने पर पीड़िता या उसके आश्रित को भरण पोषण हेतु एक मुश्त राशि उनके बैंक खाता में स्थानांतरित की जाती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के पास आवेदन दिया जाता है। इसके अध्यक्ष जिला जज, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन इसके सदस्य होते है। हत्या, पास्को एक्ट के तहत पीड़िता को जाॅचोपरांत कमिटी के द्वारा भरण पोषण के लिए राशि दी जाती है।
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