क्वारन्टीन सेंटरों में कुव्यवस्था हुई तो CO , BDO पे होगी कार्यवाई
शेखपुरा
इनायत खान, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा ने आज अपने चैम्बर में जिले में संचालित सभी क्वाॅंरंटीन केन्द्रो के सुसंचालन के संबंध समिक्षात्मक बैंठक किये । उन्होने प्रखंडो के वरीय पदाधिकारियो को सख्त निदेष दिये कि सभी क्वाॅंरंटीन केन्द्रो पर नाष्ता, भोजन एवं आधारभुत सुविधा सुव्यवस्थित करें। किसी भी केन्द्र से आधारभुत सुविधा की कमी होगी तो प्रखंडो के वरीय पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे।
आज उप विकास आयुक्त और अपर समाहत्र्ता को भी मानवता की भलाई के लिए सक्रिय भुमिका निभाने का निदेष दिये। उन्होनें स्पष्ट कहा की मेरे निरीक्षण के समय यदि किसी क्वारंटीन केन्द्र पर अव्यवस्था पाई जायेगी तो संबंधित पदाधिकारी को आपदा सुसंगित धारो के तहत कार्रवाई की जायेगी। केन्द्रो के सुसंचालन के लिए अंचल अधिकारी को राषि आवंटित की गई है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के आलोक में देष में लाॅकडाउन लागु है फिर भी दुसरे राज्यो से काफी संख्या में प्रवासी नागरिक आ रहें हैं जो प्रखंडो के क्वारंटीन केन्द्रो में निवासिते है। अभी बड़ी संख्या में ट्रेनो, बसो एवं अन्य माध्यमो से जिला में आ रहे है। विभिन्न राज्यो से आने वाले प्रवासी नागरिका 3 वर्गो में वर्गिकृत करने का आदेष है। इसके तहत त्रिस्तरीय - प्रखंड क्वारंटीन कैम्प, पंचायत क्वारंटीन कैम्प एवं ग्राम क्वारंटीन कैम्प बनाये गये है। दिल्ली, मुम्बई, पुणे, सुरत, अहमदाबाद, कोलकत्ता से आने वाले प्रवासी नागरिको को प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैम्प में रखना है । महाराष्ट्र, गुजरात, पष्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेष , तमिलनाडु एवं हरियाणा राज्यों से आनेवाले प्रवासी को पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैम्प में रखना है। इन दोनो स्थलो के अलावे आने वाले प्रवासी नागरिको को ग्राम स्तरीय क्वारंटीन कैम्प में रखने का निदेष दिया गया है। सभी क्वारंटीन कैम्पो में प्रवासी नागरिको को 14 दिनो तक रखा जायेगा। इससे प्रवासी नागरिक अपने परिवारो और समाज को कोरोना वायरस से संक्रमण से बचायेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो सम्पर्क में आने पर तेजी से फैलती है। समाज एवं परिवार में इसके संक्रमण से बचाव के लिए हीं क्वाॅंरंटीन केन्द्र संचालित किये जा रहे है। ग्राम स्तरीय क्वाॅंरंटीन कैम्पो का संचालन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आज जिला षिक्षा पदाधिकारी को कई निदेष दिये गये है।
पंचायत एवं ग्राम स्तरीय क्वाॅरंटीन कैम्पो के संचालन पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका और दायित्व निर्धारित किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य जन जागरूगता एवं आपसी समनव्य कर यह सुनिष्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदुर क्वाॅंरंटीन अवधि में बाहर नहीं जायें। सभी मजदुरो का पंजीकरण करने का निर्देष पदाधिकारियों को दिया गया है। 14 दिनो के अवधि के बाद क्वारंटीन केन्द्र छोड़ने पर अनुषासित और शांति पूर्ण ढंग से रहने वाले प्रवासी नागरिको के बैंक खाते में 1000 रू0 की राषि स्थानांतरित की जायेगी। किसी भी क्वारंटीन केन्द्र पर प्रवासी नागरिको की उदंडता एवं अनुषासनहिनता बर्दास्त नहीं कि जायेगी और आपदा के सुसंगत धारो के तहत विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें
Tags
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!