सजा! हत्या के आरोपी पिता और उसके दोनों पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा…
शेखपुरा।
हत्या के जुर्म में पिता और उसके दो पुत्र को आजीवन काराबास की सजा सुनाई गयी। दोषी के खिलाफ दस हजार रुपया का अर्थदंड भी दिया गया है। यह निर्णय एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनाई है। सजा पाने वाले सदर प्रखंड के कुसुम्भा हाल्ट क्षेत्र के बरैयाबिघा के रहने वाले है। न्यायालय ने पिता देवीलाल पासवान और उसके दो पुत्र चिंटू पासवान और संतोष पासवान को सजा सुनाई है। इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक शांति देवी ने बताया कि 06 अप्रैल 2012 को तीनो ने एक राय होकर गांव के शंकर पासवान को लाठी डंडा और फरसा से जन मारने की नियत से घायल कर दिया था।
तीन दिन बाद मौत
इलाज के दौरान तीन दिन बाद उसकी मृत्यु पीएमसीच पटना में हो गयी थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने सदर थाना शेखपुरा में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बाद में अनुसन्धान पूरा कर पुलिस ने तीनो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल दिया। बाद में यह मामला एडीजे के न्यायालय में न्यायिक विचरण के लिए भेजा गया। नयायालय द्वारा सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद तीनो को दोषी पाकर जेल भजे दिया था।
हो गयी सजा
सोमवार को उसके सजा के बिंदु पर सुनवाई कर उसे आजीवन काराबास की सजा सुनाते हुए फिर से जेल भेज दिया।
उधर तीनो दोषी ने इस मामले में एडीजे के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला लिया है। एडीजे ने यह आदेश खचाखच भरे न्यायालय में सुनाया।
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