पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने के मामले में पति को आजीवन कारावास
शेखपुरा।
मंगलवार के दिन सिविल कोर्ट के एडीजे द्वितीय मो ग्यासुउद्दीन ने पत्नी की हत्या कर लाश को गायब कर दिए जाने मामले में आरोपी पति धनन्जय राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाए है। जबकि एक लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया है।
इस बाबत अपर लोक अभियोजक मो तस्लीमुद्दीन ने बताया कि गत 16 फरवरी 2017 को अभियुक्त व बरबीघा थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी धनन्जय ने अपनी पत्नी बुद्धि देवी की हत्या कर लाश को गायब कर दिया था। घटना के सम्बंध में मृतका की माँ और लखीसराय जिलान्तर्गत पिपड़िया ब्लॉक के रामचन्द्रपुर निवासिन देवी देवी ने घटना के सम्बंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी पति को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 201 के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाए है। दोनो सजा साथ साथ चलेगा।
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